बिजली दर पर अब तीन दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, दो दिन पहले इ-मेल कर देनी होगी पूरी जानकारी

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नोटिस जारी कर दी है. आयोग के मुताबिक जन सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक लोगों को इ-मेल [email protected] पर मेल कर सुनवाई से दो दिन पहले तक अपनी डिटेल जानकारी देनी होगी.
पटना. वित्तीय वर्ष 2022-23 की बिजली दर को लेकर राज्य के पांच शहरों में होने वाली ऑनलाइन सुनवाई को भी बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाल दिया है. कोविड के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की याचिकाओं पर सुनवाई तीन दिन में ही विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नोटिस जारी कर दी है.
आयोग के मुताबिक जन सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक लोगों को इ-मेल [email protected] पर मेल कर सुनवाई से दो दिन पहले तक अपनी डिटेल जानकारी देनी होगी. उनको अपना नाम, पता, संस्थान, पदनाम, उपभोक्ता खाता संख्या और मोबाइल नंबर बताना होगा, ताकि उनको रजिस्टर किया जा सके. मसलन तीन फरवरी की सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को एक फरवरी की शाम पांच बजे तक निश्चित रूप से इ-मेल भेज देना होगा. जन सुनवाई में भाग लेने वाले लोगों को विडियो कांफ्रेंसिंग के संचालन प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर विस्तृत रूप से दी जायेगी.
आयोग के सचिव द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर तीन फरवरी को, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर 15 फरवरी को जबकि ट्रांसमिशन कंपनी, ग्रिड कंपनी और एसएलडीसी की याचिकाओं पर एक साथ आठ फरवरी को ऑनलाइन विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी.
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दरअसल हर साल बिजली दर निर्धारण से पहले जन सुनवाई की प्रक्रिया होती है. इसमें साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार कंपनी बिजली की खुदरा दर, जबकि ग्रिड कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और एसएलडीसी थोक बिजली की खरीद व इसके बिजली कंपनियों के वितरण को लेकर बिजली दर निर्धारण के लिए आयोग के पास याचिका दायर करती है. पहलीबार कोविड के चलते जन सुनवाई की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा. आयोग फरवरी में सुनवाई कर मार्च में नयी बिजली दर की घोषणा करेगा, ताकि एक अप्रैल से नयी दर लागू हो सके.
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By Prabhat Khabar News Desk
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