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पंजाब से शराब तस्कर को पकड़ लायी बिहार पुलिस, पंजाब में सिंडिकेट, गुजरात में जा चुका है जेल

Updated at : 15 Feb 2021 6:39 AM (IST)
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पंजाब से शराब तस्कर को पकड़ लायी बिहार पुलिस, पंजाब में  सिंडिकेट, गुजरात में जा चुका है जेल

पुलिस विभाग की मद्यनिषेध इकाई की पटना टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने रविवार को पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) स्थित सोहाना थाना क्षेत्र से पुष्पिंदर सिंह धारीवाल उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया और उसे पटना ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है.

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पटना. पुलिस विभाग की मद्यनिषेध इकाई की पटना टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने रविवार को पंजाब के एसएएस नगर (मोहाली) स्थित सोहाना थाना क्षेत्र से पुष्पिंदर सिंह धारीवाल उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया और उसे पटना ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है.

मद्यनिषेध की टीम उससे पूछताछ कर रही है. जानकारी के अनुसार, वह बिहार के कई जिलों में शराब की तस्करी करता था और उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर, सारण आदि जिलों में कांड दर्ज हैं. आइजी, मद्यनिषेध) अमृत राज ने बताया कि पुष्पिंदर व उसके साथियों की तलाश बिहार पुलिस कर रही थी.

रविवार को पंजाब पुलिस के सहयोग से इसकी गिरफ्तारी हो सकी है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि पुष्पिंदर के पिता पंजाब में शराब के थोक व्यवसायी हैं और उनका बेटा अपने अन्य साथियों के साथ बिहार में शराब की तस्करी करता था.

इससे पहले हरियाणा में पकड़ाया था शराब तस्कर

इससे पहले तीन फरवरी को बिहार पुलिस की टीम ने हरियाणा के पानीपत में पहली बड़ी कार्रवाई की थी. वहां से बड़े शराब तस्कर अजीत खलीला को गिरफ्तार कर पटना लाया गया था. अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरोह को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस की मद्यनिषेध की इकाई एक्शन मोड में है.

पंजाब में सिंडिकेट, गुजरात में जा चुका है जेल

आइजी ने बताया कि ये लोग बिहार के कई जिलों में शराब की तस्करी करते थे. पुष्पिंदर व उनके पिता सुरमुख सिंह पंजाब में शराब के अवैध धंधे का सिंडिकेट चलाते हैं. इनका संगठन बिहार के अलावा गुजरात में भी अवैध शराब भेजने का काम करता है.

सुरमुख सिंह धारीवाल अवैध शराब आपूर्ति करने के मामले में गुजरात में जेल भी जा चुका है. पुष्पिंदर अंबाला सिटी के पंजोखरा साहिब थाने के राजा गार्डेन नारायण रोड का रहने वाला है.

इन कांडों में रही है संलिप्तता

बिहार के मद्यनिषेध कांडों में पुष्पिंदर सिंह धारीवाल वांछित है. उस पर मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 425/ 19 के तहत धारा 272/273/290, भादवी एवं 30 (a)/ 30 (b) /(c)/ (d)/(e)/(f)/41/52 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अलावा सारण जिले के मांझी थाने में कांड संख्या 48/20 के तहत धारा – 30 (a)/36/41 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Posted by Ashish Jha

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