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रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ी, जीएसटी की वेबसाइट ठप, व्यापारी परेशान

रांची : जीएसटी फाइल करनेवाली वेबसाइट शनिवार को ठप हो गयी. इससे रांची समेत पूरे झारखंड के हजारों व्यापारी परेशान रहे. दिन भर कई बार प्रयास करने के बाद भी वे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये. दोपहर 11.30 बजे के बाद से ही जीएसटी की वेबसाइट रूक-रूक कर चल रही थी. जीएसटी की वेबसाइट पर […]

रांची : जीएसटी फाइल करनेवाली वेबसाइट शनिवार को ठप हो गयी. इससे रांची समेत पूरे झारखंड के हजारों व्यापारी परेशान रहे. दिन भर कई बार प्रयास करने के बाद भी वे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये. दोपहर 11.30 बजे के बाद से ही जीएसटी की वेबसाइट रूक-रूक कर चल रही थी. जीएसटी की वेबसाइट पर लगे नोटिस में लिखा था कि यह सेवा 19 अगस्त को दोपहर दो बजे से 2.45 बजे तक उपलब्ध नहीं है. कृपया बाद में आयें.
नहीं कर पाये रिटर्न दाखिल : जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक है, जिसमें माल की आवाजाही और उधार या भुगतान के आंकड़े दाखिल करने हैं. शनिवार को काफी प्रयास के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सका. इससे व्यापारी काफी परेशान दिखे.
कैसी-कैसी परेशानी : व्यापारी संजय अखौरी ने कहा कि राज्य के अंदर खरीद-बिक्री होती है. एक्सेस टैक्स नहीं दिख रहा है. इस कारण रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं.
व्यापारी एससी जैन ने कहा कि टैक्स भर दिया, लेकिन जीएसटीआर-3बी नहीं भर पा रहे हैं. वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है. द फैमिली के अनूप कुमार ने कहा कि साइट नहीं खुलने से काफी परेशानी हो रही है. रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा है.
यह भी परेशानी : आइजीएसटी के सेटअप में सीजीएसटी और एसजीएसटी है. इसमें एक कॉलम ले रहा है, जबकि दूसरा कॉलम नहीं ले रहा है. इस कारण रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही है.
समय बढ़ाया जाये : कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार से रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने की मांग की है. वहीं झारखंड चेंबर के जीएसटी चेयरमैन दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि टैक्स भुगतान और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया जाये. वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करने से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है.
परेशानी : इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग में बाउंस हो रहे चेक
देश में जीएसटी लागू होने के बाद से किसी भी तरह के प्रीमियम भुगतान की राशि बढ़ गयी है. पहले बैंकों की तरफ से 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स लिया जाता था. जीएसटी लागू होने के बाद यह दर 18 प्रतिशत पहुंच गयी है. इस कारण कर्ज की राशि का आकलन कर प्रीमियम जमा नहीं होने पर ग्राहकों के चेक बाउंस हो रहे हैं. अधिकतर कंपनियों, बैंकों व बीमा कंपनियों ने प्रीमियम की दर एक जुलाई से बढ़ा दी है. इसकी सूचना अधिकतर ग्राहकों को नहीं दी गयी है. एचडीएफसी बैंक,एक्सीस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और कुछ निजी बैंकों को छोड़ अन्य किसी भी बैंकों अथवा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दी है. अब बैंक वाले संबंधित ग्राहकों को बैंकों में नकद राशि (प्रीमियम) जमा करने का पत्र भेज रहे हैं.
क्यों हो रही है दिक्कत : कोर बैंकिंग की सुविधा होने की वजह से कर्ज देनेवाले बैंक लाभुकों के खातों से सीधे पैसे की कटौती इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग के माध्यम से कर रहे हैं. कर्ज लेनेवाले ग्राहक पूर्व की तरह ही अपने खाते में प्रीमियम की राशि छोड़ रहे हैं. इससे तीन प्रतिशत राशि कम होने पर उनका चेक बाउंस हो जा रहा है. जीएसटी लागू होने से पहले यदि कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम 10 हजार पांच सौ रुपये बैंक में लोन एकाउंट में डाल रहा है, तो जीएसटी लागू होने के बाद उसे 11800 रुपये बतौर प्रीमियम देना होगा. पूर्व में बैंकों की तरफ से 15 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि ग्राहकों को एसएमएस अथवा अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. ग्राहकों को बैंक से किसी भी तरह की सुविधा लेने के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ता है.
किसका प्रीमियम बढ़ा : जीएसटी लागू होने के बाद बैंकों द्वारा दिये जानेवाले सभी तरह के कर्ज की प्रीमियम राशि, मेडिक्लेम का प्रीमियम, एलआइसी का प्रीमियम, वाहनों का बीमा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हवाई तथा एसी रेल कोच से यात्रा करने के लिए अधिक दर का भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है.
जीएसटी के तहत रिटर्न भरने की तिथि अब 25 तक
जीएसटी के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 20 अगस्त से बढ़ा कर 25 अगस्त कर दी गयी है. जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने जारी बयान में कहा है कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गयी है. जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा. जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस1 फॉर्म भरना होगा. इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी.

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