25.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

भारत में बढ़ रहा है ‘रिवेंज पॉर्न’ का खतरा! ब्रेकअप के बाद एडल्ट साइट पर अपलोड किया जा रहा है वीडियो

भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ‘रिवेंज पॉर्न’ का खतरा. जी हां, यह बात एक सर्वे में उभरकर सामने आयी है. एक गैरसरकारी संगठन साइबर एंड लॉ फाउंडेशन ने वर्ष 2016 में यह सर्वे कराया था, जिसके अनुसार भारत में लगभग 27 प्रतिशत 13 से 45 साल के इंटरनेट यूजर्स इस परिस्थिति का शिकार […]

भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ‘रिवेंज पॉर्न’ का खतरा. जी हां, यह बात एक सर्वे में उभरकर सामने आयी है. एक गैरसरकारी संगठन साइबर एंड लॉ फाउंडेशन ने वर्ष 2016 में यह सर्वे कराया था, जिसके अनुसार भारत में लगभग 27 प्रतिशत 13 से 45 साल के इंटरनेट यूजर्स इस परिस्थिति का शिकार हैं.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के अनुसार सोशल मीडिया के प्रसार के कारण ‘रिवेंज पॉर्न’ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. ऐसे मामलों में पूर्व प्रेमी या प्रेमिका ब्रेकअप के बाद पार्टनर की तसवीर और वीडियो एडल्ट साइट्‌स पर बिना उसकी सहमति के डाल रहे हैं. सर्वे में यह बात पता चली कि पूरी दुनिया में लगभग तीन हजार ‘रिवेंज पॉर्न’ साइट्‌स हैं. बंबई हाईकोर्ट की वकील और साइबर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रशांत माली का कहना है कि ‘रिवेंज पॉर्न’ को भारत में बड़ा मार्केट मिल रहा है. वेबसाइट्‌स पर डाले गये वीडियो का ब्लैकमेलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिये पैसे की वसूली तो कर रही हैं, साथ ही साथ यौन शोषण भी कर रहे हैं.
कोलकाता के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रानंदिका देवबर्मन ने एक थियेटर आर्टिस्ट की शिकायत दर्ज करवाई जिसमें उसका एक्स ब्वॉयफ्रेंड उसकी निजी तसवीरों को सार्वजनिक कर रहा था. उसने उसे मैसेज कर धमकाया भी था और वॉयस मैसेज पर अपशब्द भी कहे थे. देवबर्मन ने बताया शिकायत के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू हुई है.
साइबर क्राइम विटिक्म के काउंसलर देवव्रती हलधर का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़ित समाज के डर और परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता में पुलिस के पास शिकायत नहीं करते हैं, जिससे अपराधियों का हौसला और बढ़ जाता है. ऐसी ही एक पीड़िता है 21 वर्षीय शिक्षा (बदला हुआ नाम). जो अपने घर से एक कदम निकालने में भी डर रही है. उसने घर से ही पढ़ाई करने का निश्चिय किया है और आजीविका के लिए कंटेट राइटिंग का काम घर से ही कर रही है. पिछले साल जुलाई महीने में उसके ब्वॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद उसकी तसवीर और वीडियो एडल्ट साइट पर अपलोड कर दिया. साथ ही वीडियो और तसवीर का हवाला देकर कई बार उसका यौन शोषण भी किया.
कुछ ऐसा ही हादसा हुआ आईटी कंपनी में काम करने वाले एक 35 वर्षीय युवक मानव के साथ. उसका अपनी सहकर्मी के साथ अफेयर था और वे दोनों ‘चैट’ करते. जब इन दोनों का संबंध टूटा, तो मानव को यह पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वेबकैम के जरिये सूट किये गये उसके अंतरंग वीडियो को आफिस के सारे लोगों के पास भेज दिया. मानव ने इस संबंध में प्राथमिकी तो दर्ज करायी, लेकिन वह उस ऑफिस में दुबारा काम नहीं कर सका.
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चिन्मय अरूण का कहना है कि हमें पुलिस और समाज को सहमति के साथ बनाये गये संबंधों के बारे में और ज्यादा बताये जाने की जरूरत है, क्योंकि वे इसे समझे बिना ही महिलाओं को दोषी ठहराने लगते हैं और उसे दुबारा से पीड़ित करते हैं. कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून स्पष्ट है, आईटी कानून की धारा 66 ई के तहत गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दोषियों को दंडित किया जा सकता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें