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टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड : कोर्ट में गवाह के तौर पर तिहाड़ के तीन कैदियों का बयान दर्ज

Updated at : 07 Jun 2023 8:57 PM (IST)
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टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड : कोर्ट में गवाह के तौर पर तिहाड़ के तीन कैदियों का बयान दर्ज

इससे पहले, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तार कैदियों को दूसरे गिरोह के बदमाशों से खतरा है. इसलिए इन छह आरोपियों जेल में जहां कहीं भी रखा गया है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए.

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नई दिल्ली : दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में गवाह के तौर पर तीन कैदियों के बयान दर्ज किए गए. टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने छह कैदियों को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा की ओर से की जा रही है. इससे पहले, अदालत ने गिरफ्तार छह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था.

भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए तीन आरोपी

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में तीन कैदियों को भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. जांच अधिकारियों ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से संबंधित तीन कैदियों का बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्ध सरवरिया ने दिल्ली पुलिस की अर्जी को मंजूर करते हुए गवाह के तौर पर तीनों कैदियों के अलग-अलग बयान दर्ज किए. अदालत ने 29 मई को इस हत्याकांड के छह गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 12 जून तक बढ़ा दी थी.

टिल्लू की हत्या के आरोप में छह कैदी गिरफ्तार

रिपोर्ट के अनुसार, तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस ने योगेश उर्फ टुंड, दीपक डबास उर्फ तीतर, रियाज खान, राजेश कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी, अताउर रहमान नामक छह कैदियों को गिरफ्तार किया है. अदालत ने जेल प्रशासन को इन छह आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में रखने का निर्देश दिया है.

Also Read: तिहाड़ जेल में गैंगवार, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की लोहे की रॉड से हत्या

आरोपियों को दूसरे गिरोह के बदमाशों से खतरा

इससे पहले, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तार कैदियों को दूसरे गिरोह के बदमाशों से खतरा है. इसलिए इन छह आरोपियों जेल में जहां कहीं भी रखा गया है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए. अदालत ने अपने आदेश की कॉपी संबंधित जेल अधीक्षक और जेल महानिदेशक को भेजने का भी निर्देश दिया था.

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