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शादी की कानूनी उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर बोले SP सांसद एसटी हसन, 18 की उम्र में वोट, तो विवाह क्यों नहीं

Legal Age of Marriage समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने शुक्रवार को महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है.

Legal Age of Marriage समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने शुक्रवार को महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. एसटी हसन ने सवाल करते हुए आगे कहा कि अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौरा शुरू हो गया है. इसी कड़ी में कई नेताओं की जुबान भी फिसल रही है. बता दें कि इस वक्त लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है, जिसे इस प्रस्ताव के तहत बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा. अगर कानून बन जाता है तो फिर भारत उन चंद देशों में शुमार हो जाएगा, जहां महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल है.

समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान के बाद अब सपा के एक और सांसद एसटी हसन ने भी केंद्र के इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए विवादास्पद बयान दिया है. एसटी हसन ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 नहीं 16-17 कर दी जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर शादी में देर होगी तो वह पोर्नोग्राफी वाले वीडियो देखेंगे. गंदी फिल्में देखेंगे और यह आवारगी ही है. इसमें कोई फर्क नहीं है.

सपा सांसद एसटी हसन ने ये भी कहा की शादी जल्दी होगी तो वो बच्चे जल्दी पैदा कर पाएंगी, क्योंकि फर्टिलिटी की उम्र 15 से 30 साल होती है. उन्होंने कहा कि ऐसे में शादी की उम्र में देरी नहीं होनी चाहिए. इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने इस प्रस्ताव को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां ज्यादा आवारगी करेंगी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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