हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण
खट्टर सरकार के बिल को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दी
50,000 से कम वेतन वालों को मिलेगा लाभ
हरियाणा के युवाओं को मनोहर लाल खट्टर (Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar) सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण (Reservation Private Jobs) मिलेगी. खट्टर सरकार के बिल को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Governor Satyadev Narayan Arya) ने मंजूरी दे दी है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही अब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा.
हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी. राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिल को मंजूरी मिल जाने पर कहा, राज्यपाल की सहमति के बाद प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा में पिछले साल 5 नवंबर को निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया गया था. राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का यह एक चुनावी वादा था. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है.
इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया था.
Posted By - Arbind kumar mishra