COVID-19 : ओडिशा हाई कोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश ,कहा - केवल कोरोना निगेटिव प्रवासियों को दें एंट्री

Updated at : 08 May 2020 5:04 PM (IST)
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COVID-19 : ओडिशा हाई कोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश ,कहा - केवल कोरोना निगेटिव प्रवासियों को दें एंट्री

लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को ओडिशा सरकार वापस ला रही है.लेकिन इसी बीच ओडिशा हाईकोर्ट ने नवीन पटनायक सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल उन्हीं मजहूरों को राज्य में वापस लाया जाए जो कोरोना वायरस से निगेटिव हो.

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भुवनेश्वर : लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को ओडिशा सरकार वापस ला रही है.लेकिन इसी बीच ओडिशा हाईकोर्ट ने नवीन पटनायक सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल उन्हीं मजहूरों को राज्य में वापस लाया जाए जो कोरोना वायरस से निगेटिव हो.

ओडिशा हाईकोर्ट में नारायण चंद्र जेना नाम के एक व्यक्ति ने पीआईएल दायर की थी.पीआईएल में मांग की गयी थी की कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य में केवल कोरोना निगेटिव को ही प्रवेश दिया जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो भी प्रवासी ओडिशा आना चाहते हैं, उन्हें यहां लाने से पहले उनकी कोरोना वायरस की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें यहां लाया जाए

गौरतलब है कि प्रशासन ने सूरत से आने वाली बसों को प्रवेश की अनुमति देना बंद कर दिया है.इधर ओडिशा सरकार ने भी कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से बहरामपुर आने वाले प्रवासियों को संस्थान में ही क्वारंटीन किया जाएगा. किसी को भी अब होम क्वारंटीन में नहीं भेजा जाएगा.

बता दें, गुरूवार को ओडिशा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए.गुरूवार को 34 नए केस मिले. नए केसों के आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 219 हो गयी है.नए मामलों में एक को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव ऐसे हैं जो हाल ही में सूरत से लौटे हैं.

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