High Court: 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' वाली जुबां से 21 बार बोलना पड़ेगा भारत माता की जय, हाई कोर्ट की अनोखी सजा
Published by : Aman Kumar Pandey Updated At : 17 Oct 2024 9:51 AM
MP High Court
High Court: देश विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति को हर बार सलामी के साथ 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाने होंगे.
High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले एक व्यक्ति को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को हर महीने दो बार स्थानीय पुलिस थाने जाना होगा और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी. साथ ही, हर बार सलामी के साथ ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगाने होंगे.
मामला 17 मई का है जब फैजल उर्फ फैजान नामक व्यक्ति ने देश विरोधी नारे लगाए थे. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. हाईकोर्ट में फैजल के वकील ने यह स्वीकार किया कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद थाने में उपस्थित होकर ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी.
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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि फैसल के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और उसने देश विरोधी नारे लगाकर गंभीर अपराध किया है. कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उनके पास फैसल के नारे लगाते हुए एक वीडियो है, लेकिन वीडियो को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके कारण जमानत की सुनवाई कई महीनों तक टलती रही.
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By Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।
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