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Kulbhushan Jadhav Case: इस्लामाबाद HC ने पाक सरकार को दिये ये निर्देश, भारत ने कहा- जाधव की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहे हैं

Updated at : 03 Sep 2020 5:32 PM (IST)
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Kulbhushan Jadhav Case: इस्लामाबाद HC ने पाक सरकार को दिये ये निर्देश, भारत ने कहा- जाधव की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहे हैं

Kulbhushan Jadhav Case इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को जाधव के लिए वकील (Consular Access) नियुक्त करने का एक और मौका दिया है.

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Kulbhushan Jadhav : पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को जाधव के लिए वकील (Consular Access) नियुक्त करने का एक और मौका दिया है. इसके साथ ही मामले की सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी गई है और अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी. बता दें कि जाधव का मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए वकील की नियुक्त के मामले पर सुनवाई चल रही है.

वहीं विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलभूषण जाधव के मामले में हम राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में हैं. विदेश मंत्रालय के अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार कुलभूषण जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.

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बता दें कि 50 वर्षीय जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से पाकिस्तान के इनकार करने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था.

आईसीजे ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की ‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’ करना होगा. पाकिस्तान सरकार ने 22 जुलाई को उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. हालांकि, 20 मई से प्रभावी हुए अध्यादेश के तहत कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अर्जी दायर करने से पहले भारत सरकार सहित मामले में मुख्य पक्षकार से संपर्क नहीं किया गया था.

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