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Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद में परीक्षा छोड़ने वाले Students को कर्नाटक सरकार देगी एक और मौका

Updated at : 18 Mar 2022 9:17 AM (IST)
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Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद में परीक्षा छोड़ने वाले Students को कर्नाटक सरकार देगी एक और मौका

Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद के कारण जिन बच्चों के एग्जाम छूटे हैं, कर्नाटक सरकार उन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका देगी. बता दें, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर एग्जाम हॉल से निकल गई थी.

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Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद के कारण जिन बच्चों के एग्जाम छूटे हैं, कर्नाटक सरकार उन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका देगी. बता दें, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर एग्जाम हॉल से निकल गई थी. इससे उनकी परीक्षा छूट गई थी. आजतक में आयी रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि, जिन बच्चों के एग्जाम छूटे हैं उन्हें मिलेगा परीक्षा का मौका फिर से मिलेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि, सरकार उन छात्रों को मौका देने पर विचार करेगी, जो हिजाब विवाद के कारण अपनी परीक्षा में चूक गए थे. इसमें उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा जो कोर्ट के अंतरिम आदेश जारी करने से पहले आयोजित मुख्य परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए थे.

साफ है कि, जिन छात्रों ने कोर्ट के फैसले के बाद विरोध के तौर पर परीक्षा का बायकॉट किया है, सरकार उन्हें मौका देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है. इस बारे में सरकार का कहना है कि, अंतरिम फैसले से पहले जिन्होंने परीक्षा छोडी उनकी चूक को मासूमियत या अज्ञानता माना जा सकता है. लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद जिन छात्रों ने फैसले की अवज्ञा की, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ छात्राएं, परीक्षा हॉल से निकल गई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के केम्बावी सरकारी कॉलेज में भी ऐसा मामला सामने आया था. जहां छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला: बता दें, बीते मंगलवार को हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि, हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं है. अपने फैसले में कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म को लेकर कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट ने क्लास में हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं देने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी थी.

Posted by: Pritish Sahay

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