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Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब पहनने पर 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलज से निलंबित, प्रिसिंपल ने कही ये बात

Updated at : 03 Jun 2022 4:06 PM (IST)
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Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब पहनने पर 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलज से निलंबित, प्रिसिंपल ने कही ये बात

Hijab Controversy: दक्षिण कन्नड़ में उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में हिजाब पहनने पर छह छात्राओं को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है.

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Hijab Controversy: कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला सुर्खियों में आया है. ताजा मामला दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से जुड़ा है. कॉलेज में हिजाब पहनने के मामले में छह मुस्लिम छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्राचार्य ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

छोटी सी सजा दी गई: प्राचार्य

कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर हिजाब पहने 6 छात्राओं को छह दिन के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है. ये सभी कक्षा में हिजाब पहने हुए थीं. निलंबन की अवधि कल समाप्त हो रही है. उसके बाद हम उन्हें कक्षा में जाने की अनुमति देंगे. उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सी सजा थी.


स्टाफ की बैठक के बाद लिया गया निलंबन का फैसला

मीडिया रिपोर्ट में कॉलेज प्रबंधन के हवाले से बताया जा रहा है कि छात्राएं कक्षा में हिजाब के रूप में अपनी ड्रेस का दुपट्टा पहना था. कॉलेज के अधिकारियों के मुताबिक, मुस्लिम छात्राओं को निलंबित करने का फैसला स्टाफ की बैठक के बाद लिया गया. कहा गया कि उन्होंने यह कदम इस कारण उठाया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे अन्य छात्राओं को विरोध करने के लिए उकसाया जाएगा.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था…

बताते चले कि मार्च, 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर ढंकना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है. हाई कोर्ट ने साथ ही मुस्लिम छात्राओं द्वारा कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था. अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्रेस का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते.

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