रेप के आरोपी को राज्य की भविष्य की संपत्ति बताकर गुवाहाटी हाई कोर्ट दे दिया ये फैसला…

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जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है. लेकिन आरोपी अभी युवा है और मात्र 21 साल का है इसलिए वह सबूतों के छेड़छाड़ करेगा इसकी संभावना कम है.

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र को जमानत दे दी. बीटेक के उस छात्र पर उसकी साथी छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं इसलिए अगर आरोप तय कर लिये गये हैं तो आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है.

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पीटीआई के अनुसार कोर्ट ने यह फैसला आरोपी बीटेक छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सबूतों के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है. लेकिन आरोपी अभी युवा है और मात्र 21 साल का है इसलिए वह सबूतों के छेड़छाड़ करेगा इसकी संभावना कम है.

कोर्ट ने आरोपी युवक को तीस हजार रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और अब उसे जमानत दिया जा सकता है. कोर्ट ने यह फैसला 13 अगस्त को सुनाया था. मामला 28 मार्च की रात का है जब युवक ने अपनी साथी लड़की के साथ रेप किया था उसे चार अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.

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Posted By : Rajneesh Anand

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