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हाईकोर्ट ने दिया कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को बड़ा झटका, “ऑपरेशन कमल ” को लेकर जांच के आदेश

एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को ही रद्द कर दिया गया है. इस एफआईर में येदियुरप्पा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कांग्रेस - जेडीएस गठबंधन की सरकार को साल 2019 में गिराने के लिए साजिश रची थी.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने “ऑपरेशन कमल ” के मामले में जांच के आदेश को मंजूरी दे दी है. इस मामले में जनता दल सेकुलर के नेता नगन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने एफआईआर दर्ज करायी थी . इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गयी थी जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए अब जांच के आदेश दे दिये हैं.

एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को ही रद्द कर दिया गया है. इस एफआईर में येदियुरप्पा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कांग्रेस – जेडीएस गठबंधन की सरकार को साल 2019 में गिराने के लिए साजिश रची थी.

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इस पूरे मामले में एक ऑडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एक विधायक के बेटे को राजी करने के लिए कोशिश की जा रही है. इस वायरल ऑडियों में आवाज येदियुरप्पा की आवाज बताया गया . इस ऑडियो में उन्हें अपने पिता से इस्तीफा दिलाने और पार्टी बदलने की बात कही जा रही थी.

कांग्रेस और जेडीएस ने दावा किया था कि कर्नाटक में सरकार गिराने में भाजपा का हाथ है. इन्होंने ही साजिश रची थी. कांग्रेस ने भी इस मामले में जांच की मांग की थी. साल 2019 में कर्नाटक के सत्ता में शामिल कुछ विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये.

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इस भारी फेरबदल के बाद येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बना ली. कांग्रेस- जेडीएस ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन कमल के तहत यह पूरी साजिश रची गयी, विधायको को भड़काया गया, उन्हें पैसे और पद का लालच दिया गया जिसकी वजह से सरकार गिर गयी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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