Delhi Violence: केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को हाकोर्ट का नोटिस,हिंसा का वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

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Delhi Violence: केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को हाकोर्ट का नोटिस,हिंसा का वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर की गयी एक याचिका पर एक्शन लेते हुए केंद्र,दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर दिल्ली हिंसा पर जबाव मांगा हैं. नोटिस में कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से हिंसा का वीडियो उपलब्ध कराने की मांग की है

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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर की गयी एक याचिका पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दिल्ली हिंसा पर जबाव मांगा हैं. नोटिस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही याचिका में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बता दें, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 654 एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 1820 लोगों को पकड़ा गया था. वहीं, इस हिंसामें 53 लोगों की मौत हो गयी थी.24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियो के बीच हिंसा भड़क गयी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर दंगा हुआ और इससे तकरीबन 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे.

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