Gyanvapi Masjid: DU के प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट से मिली जमानत, FB पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के प्रोफेसर रतन लाल को आज तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है.
Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के प्रोफेसर रतन लाल को आज तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे पहले प्रोफेसर रतन लाल को आज तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. प्रोफेसर रतनलाल ने शिवलिंग को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था.
बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर को शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था. शनिवार को प्रोफेसर रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने रतन लाल को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
इतिहास के प्रोफेसर डॉ रतनलाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जानकारी के मुताबिक, प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के मोरिस नगर साइबर सेल थाने में धारा 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.
वकील विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रोफेसर रतनलाल ने हाल में शिवलिंग के संबंध में एक अपमानजनक और भड़काऊ पोस्ट किया था. वामदल से संबद्ध छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कला संकाय के बाहर प्रदर्शन किया. छात्र कार्यकर्ता तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था कि हमारे शिक्षकों पर हमला बंद करो, लोकतांत्रिक आवाज पर अंकुश लगाना बंद करो और प्रोफेसर रतन लाल को रिहा करो.
बता दें कि प्रोफेसर रतनलाल को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग पाए जाने के दावों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया था.
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