CJP प्रमुख अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR दर्ज, बिना इजाजत स्कूल में घुसने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप
अभिजीत दीपके प्रेस को संबोधित करते हुए, फोटो ANI
महाराष्ट्र की लातूर पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने, शैक्षणिक कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई औसा थाना पुलिस द्वारा की गई है.
लातूर जिले के औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल की 53 वर्षीय शिक्षिका सैयद शमशादबानो खैराताली की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता शिक्षिका के अनुसार, अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के स्कूल परिसर में दाखिल हुए. आरोप है कि वे जबरन कक्षाओं में छात्रों के बीच जाकर बैठ गए और उनसे सवाल-जवाब करने लगे, जिससे स्कूल के पठन-पाठन और सरकारी कामकाज में गंभीर रुकावट पैदा हुई.
वीडियो वायरल करने और स्कूल को बदनाम करने का आरोप
शिकायत में आगे बताया गया कि CJP नेता और उनके साथियों ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. शिक्षिका का आरोप है कि दीपके ने इंटरनेट पर झूठा दावा करते हुए स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि 'निरीक्षण के समय किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था'. जब शिक्षकों ने इस रवैये का विरोध किया, तो उन्हें पद से निलंबित कराने की धमकी भी दी गई.
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
लातूर पुलिस ने अभिजीत दीपके, उनके सहयोगी अजय शिंदे और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है.
- धारा 132 - सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग.
- धारा 329(3) - अनधिकृत प्रवेश
- धारा 351(2) - आपराधिक धमकी देना
- धारा 356(2) - आपराधिक मानहानि
'स्कूल ठीक करो' अभियान चला रही है सीजेपी
सीजेपी महाराष्ट्र और राजस्थान में स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है. जिसके तहत अभिजीत दीपके मध्य महाराष्ट्र के लातूर जिले के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं.
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