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कर्नाटक की अदालत ने कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जानें क्या है मामला

Updated at : 09 Oct 2020 7:54 PM (IST)
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कर्नाटक की अदालत ने कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जानें क्या है मामला

कर्नाटक की एक अदालत ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री Kangana Ranaut के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश कंगना रनौत के एक ट्‌वीट पर दिया है. गौरतलब है कि Farm bills के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कंगना रनौत ने एक ट्‌वीट किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया.

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बेंगलुरू : कर्नाटक की एक अदालत ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश कंगना रनौत के एक ट्‌वीट पर दिया है. गौरतलब है कि कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कंगना रनौत ने एक ट्‌वीट किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया.

उस ट्‌वीट में कंगना ने लिखा था कि जो लोग सीएए के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे और देश में अफवाह फैला रहे थे वही लोग अब किसान बिल के बारे में अफवाह फैला रहे हैं और देश में डर का माहौल बना रहे हैं. वे आतंक फैला रहे हैं वे आतंकवादी हैं. शिकायकर्ता रमेश नाइक ने अपनी याचिका में कहा है कि अभिनेत्री ने किसान बिल का विरोध करने वालों का अपमान किया है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि कंगना के ट्‌वीट से समाज में टकराव की स्थिति बनेगी इसलिए उनपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी.

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गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना रनौत के बयान चर्चा में हैं. उन्होंने खुलकर बॉलीवुड के दिग्गजों पर हमला बोला और शिवसेना के साथ भी दुश्मनी मोल ली. जिसके बाद बीएमसी ने उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया. इतना ही नहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर इतना बढ़ा कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी.

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