दिल्ली में 21 हजार से ज्यादा परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि, जानें कैसे करना है आवेदन

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गवाने वाले 21,914 परिवारों को 50,000 रुपये की मदद की गयी है. ध्यान रहे कि यह राशि 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है जो दिल्ली सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' के तहत प्रदान की जा रही है.
दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गवाने वाले 21,914 परिवारों को 50,000 रुपये की मदद की गयी है. ध्यान रहे कि यह राशि 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है जो दिल्ली सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत प्रदान की जा रही है.
पीटीआई की खबरों के अनुसार सरकारी विभाग के अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि ल्ली में अब तक कुल 25,586 लोगों की संक्मरण की वजह से मौत हो चुकी है . इसमें से संक्रमण में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के 21,914 परिवारों को 50,000 रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि मिली है. इसके बाद जो परिवार बचे हैं उन्हें भी राहत देने के लिए आवेदन पर विचार किया जा रहा है.
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को शहर में कोविड से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए ग्यारह जिलों को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है.
अंग्रेजी अखबार म मिंट में भी इस संबंध में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत परिवारों को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करता है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने अपना एकमात्र कमाने वाला खो दिया है और जो बच्चे महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं, उन्हें 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
कोविड -19 मौत से संबंधित अनुग्रह सहायता के लिए आवेदकों को दिल्ली के जीएनसीटी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास सीधे आवेदन करना होगा. आवेदन के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) या जिला प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेगा. जिन परिवारों को मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जिलों द्वारा जारी 50,000 रुपये का मुआवजा पहले ही मिल चुका है, उन्हें नये सिरे से आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी.
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