दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट, एम्स डायरेक्टर को किया तलब; कल आएगा फैसला
सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि, गोल घेरे में दिल्ली हाईकोर्ट का बोर्ड और सुरक्षा में तैनात जवान, फोटो पीटीआई
Sonam Wangchuk Medical Condition: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वांगचुक की मेडिकल स्थिति का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. इसमें सफदरजंग अस्पताल, एम्स और प्राइवेट लैब की सभी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स और समय-समय पर जारी हेल्थ बुलेटिन शामिल हैं.
Sonam Wangchuk Medical Condition: हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम के प्रमुख, एम्स के डायरेक्टर और एम्स इमरजेंसी मेडिसिन के इंचार्ज डॉ अक्षय को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, अदालत ने वांगचुक के परिवार द्वारा नियुक्त डॉक्टर से भी सहायता के लिए मौजूद रहने का अनुरोध किया है.
सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर मंगलवार को फैसला करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा. डॉ गीतांजलि आंग्मो ने अपने पति सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर करने की इजाजत न देने वाले सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी है. आंग्मो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने सिंगल जज के रविवार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष पेश करते हुए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था. इस पर हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है. आज ही सुनवाई करते हैं.’’
डॉ गीतांजलि के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
डॉ गीतांजलि के वकील सिब्बल ने दलील दी कि सिंगल जज ने पीठ के 16 जुलाई के उस आदेश की गलत व्याख्या की है, जिसमें अथॉरिटी को वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन ले गई और अब वह सफदरजंग अस्पताल से अपनी पसंद के अस्पताल में ड्रांसफर होना चाहते हैं. सिब्बल ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी पसंद का चिकित्सा उपचार पाने का हकदार है और इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता.
दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने गीतांजलि की याचिका को कर दिया था खारिज
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा था कि इस स्तर पर वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंग्मो की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.
28 जून से भूख हड़ताल पर हैं वांगचुक
सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.
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