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Firecrackers News: दिल्ली में बैन, इन राज्यों में मात्र 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे, देखें अपने राज्य का हाल

Updated at : 24 Oct 2022 6:31 AM (IST)
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Firecrackers News: दिल्ली में बैन, इन राज्यों में मात्र 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे, देखें अपने राज्य का हाल

दिल्ली में वायु प्रदुषण को लेकर सरकार सख्त है. यहां किसी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है.

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राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इस साल पटाखों पर सरकार ने पाबंदियां लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदियों को हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लोगों को अपने जश्न मनाने के तरीके में बदलाव करना चाहिए. सभी को मिठाई में पैसे खर्च करने चाहिए न कि पटाखों में. इधर, कुछ राज्य में पटाखा जलाने की अनुमति तो मिली है, लेकिन पटाखा जलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है. आईए जानते हैं किस राज्य कितनी छूट मिली है और कितने समय तक पटाखे जला सकेंगे.

पटाखों पर पाबंदियों से 7 लाख परिवार को लगे झटका

राज्यों में पाबंदियों के कारण पटाखों के कारोबारियों पर काफी असर पड़ा है. तमिलनाडु के शिवाकाशी पटाखा निर्माण के लिए दुनियाभर में प्रचलित है. शिवाकाशी में पटाखों का कारोबार करीब 6 हजार करोड़ तक होता था. इस कारोबार में करीब 7 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं. लेकिन कोरना काल और अब राज्यों में पटाखों की पाबंदियों से इन्हें बड़ा झटका लगा है.

पटाखा जलाते हुए पकड़े जाने पर होगी जेल

दिल्ली में वायु प्रदुषण को लेकर सरकार सख्त है. यहां किसी तरह के पटाखें जलाने की अनुमति नहीं दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है. वहीं जुर्मीना भी भरना पड़ेगा. बताते चले कि कई राज्यों में पटाखे पर कोई पाबंदी नहीं है. सरकारों ने इन राज्यों में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है.

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जानें पटाखे को लेकर राज्यों के नियम

  • दिल्ली- दिवाली पर देश की राजधानी में पटाखे की बिक्री और प्रोडक्शन पर सरकार ने पाबंदियां लगा दी है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे लेकर कड़े नियम बनाए हैं. बता दें कि अगर कोई व्यक्ति दिवाली पर पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 माह की साज और 200 रुपये तक जुर्माना देना होगा. वहीं, पटाखा बेचते या स्टोर करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 5 हाजर रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.

  • झारखंड- झारखंड में पटाखे जलाने पर सरकार ने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है. हालांकि सरकार ने पटाखे को लेकर समय निर्धारित कर दिया है. बता दें कि झारखंड में रात के 8 बजे से लकेर 10 बजे तक झारख‍ंड में पटाखे जालाए जाने की अनुमति दी गई है.

  • पंजाब- पंजाब सरकार ने दिवाली के दिन रात के 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह के अनुसार, पंजाब में ग्रीन पटाखों के अलावी किसी और तरह के पटाखों की ब्रिक्री या स्टोर करने पर रोक लगा दी गई है.

  • हरियाणा- राज्य में ग्रीन पटाखों के आलावा सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने दिवाली पर पर्यावरण का हवाला देते हुए कहा है कि पटाखों से जहरीली गैस निकलती है. इसलिए ग्रीन पटाखों के अलावा किसी अन्य तरह के पटाखे जलाने से लोगों को बचना चाहिए.

  • पश्चिम बंगाल- राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. दिवाली और काली पूजा के दिन रात के आठ बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. वहीं, छठ के मौके पर सुबह के 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जला सकेंगे.

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Piyush Pandey

लेखक के बारे में

By Piyush Pandey

Senior Journalist, tech enthusiast, having over 10 years of rich experience in print and digital journalism with a good eye for writing across various domains.

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