Delhi Liquor Scam: शराब कारोबारी अमनदीप से तिहाड़ में पूछताछ करेगी सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली मंजूरी
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 10 Apr 2023 5:10 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर धन शोधन के एक मामले में एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में शराब कोरोबारी अमनदीप सिंह ढाल से सीबीआई पूछताछ करेगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी.
ईडी ने धन शोधन मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर धन शोधन के एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने संबंधित न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया, जिसपर वह 14 अप्रैल को विचार करेंगे.
सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अप्रैल को होगी सुनवाई
मनीष सिसोदिया फिलहाल आबकारी मामले में 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं और दिल्ली की एक अदालत 12 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. राघव मगुन्टा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा द्वारा दाखिल नयी रिपोर्ट के साथ, मामले में आरोपपत्र में नामजद आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई.
Delhi's Rouse Avenue Court today allowed Central Bureau of Investigation (CBI) to examine/quiz Businessman Amandee Singh Dhall in Tihar Jail in connection with the excise policy scam case.
— ANI (@ANI) April 10, 2023
ईडी ने आबकारी मामले में 2000 पन्नों का चार्जशीट दायर किया
करीब 2,000 पन्नों के आरोपपत्र में एजेंसी ने गवाहों और आरोपी व्यक्तियों के बयान के साथ-साथ ई-मेल और अन्य डेटा को भी शामिल किया है. सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जिरह के दौरान ईडी ने पांच अप्रैल को अदालत को बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ मामले की जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और उसे मामले में उनकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं. दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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