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PM Modi के मुंबई दौरे से पहले ड्रोन उड़ाने पर बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में ये बात आई सामने

Updated at : 17 Jun 2022 1:16 PM (IST)
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PM Modi के मुंबई दौरे से पहले ड्रोन उड़ाने पर बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में ये बात आई सामने

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the startup community during the Madhya Pradesh Startup Conclave in Indore, via video conferencing, in New Delhi, Friday, May 13, 2022. (PIB/PTI Photo) (PTI05_13_2022_000202A)

PM Modi Mumbai Visit: पीएम नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले उनके सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. मोदी के दौरे से एक दिन पहले शहर में ड्रोन उड़ाते समय नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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PM Modi Mumbai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले शहर में ड्रोन उड़ाते और कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक

उन्होंने बताया कि घटना सोमवार को पेडर रोड इलाके में हुई. पुलिस अधिकारी ने कहा, ”चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन (मंगलवार को) पेडर रोड के रास्ते शहर के बांद्रा कुर्ला परिसर (बीकेसी) जाने वाले थे, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पूरी सड़क का निरीक्षण किया था. एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को सोमवार को सूचित किया कि उसने इलाके में एक ड्रोन उड़ते देखा था.”

बिल्डर ने किया कुछ शर्तों का उल्लंघन

उन्होंने कहा, ”इस बारे में सूचना मिलने के बाद, गामदेवी थाने के अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू किया कि इस गतिविधि में कौन शामिल था. बाद में, यह पाया गया कि दक्षिण मुंबई में एक प्रमुख बिल्डर ने जमीन के एक भूखंड के मानचित्रण और विज्ञापन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था.” अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति मांगी थी और पुलिस ने उसे इसके लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसने ड्रोन उड़ाते समय कुछ शर्तों का उल्लंघन किया.

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बिल्डर के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

उन्होंने बताया कि ड्रोन के बारे में पता चलने के बाद, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस ने सुरक्षा उपाय के तौर पर ड्रोन रोधी बंदूकें भी तैयार रखी थीं. पुलिस आदेश का उल्लंघन करने के कारण बिल्डर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में आगे जांच की जा रही है. (भाषा)

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