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बाटला हाउस केस: इंस्पेक्टर के हत्यारे आरिज को मौत की सजा, कोर्ट के फैसले पर मोहन चंद शर्मा की पत्नी ने कही ये बात

Batla House Case : साल 2008 में हुए 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान अपने पति को गंवा चुकी माया शर्मा ने सोमवार को राहत की सांस ली. आतंकी आरिज खान को मौत की सजा मिलने के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए अदालत को धन्यवाद दिया.

Batla House Case : देश के सबसे चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा सुनायी है. दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा देने की अदालत से मांग की थी. वहीं आंतकी को सजा मिलने के बाद शहीद पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने खुशी जतायी है.

साल 2008 में हुए 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान अपने पति को गंवा चुकी माया शर्मा ने सोमवार को राहत की सांस ली. आतंकी आरिज खान को मौत की सजा मिलने के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए अदालत को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि 13 साल के संघर्ष के बाद हमें बड़ी राहत मिली है. आखिरकार 13 साल के संघर्ष के बाद इंसाफ मिला है. अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है.

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बता दें कि सोमवार को 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या दोषी को अदालत ने मौत की साज सुनायी और साथ ही में आरिज पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि इसमें से 10 लाख रुपये तत्काल शर्मा के परिवार के लिए जारी कर दिये जाने चाहिए.

मौके से भाग निकला था, 2018 में पकड़ा गया : दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्ट शर्मा शहीद हो गये थे. इस मामले में जुलाई 2013 में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. आरिज खान मौके से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था. 14 फरवरी 2018 को वह पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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