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बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अबतक पुजारियों और मौलवियों समेत 2170 लोग गिरफ्तार

Updated at : 04 Feb 2023 11:59 AM (IST)
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बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अबतक पुजारियों और मौलवियों समेत 2170 लोग गिरफ्तार

असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत 2170 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाल विवाह को लेकर लगातार हो रही छापेमारी.

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असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत 2170 लोगों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किये गये इन सभी लोगों पर आरोप है की इन्होने बाल विवाह जैसे गैर कानूनी शादियां आयोजित की है, वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने बताया की ऐसी सभी शादियों को अवैध घोषित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी जानकारी

वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है,  पुलिस द्वारा राज्य भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, अब तक हजारों लोग गिरफ्तार किये गये हैं , बाल विवाह के खिलाफ ये कार्रवाई तीन-चार दिनों तक जारी रहेगी.

51 ‘पुरोहित’ और ‘मुस्लिम धर्मगुरु’ गिरफ्तार

बाल विवाह मामले में असम पुलिस शुक्रवार सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है इस मामले की जानकारी देते हुए IGP लॉ एंड ऑर्डर और असम पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत कुमार भुइयां ने बताया की शनिवार सुबह तक बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2,170 लोगों को गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तार व्यक्तियों की संख्या अभी और बढ़ेगी. वहीं इस घटना पर असम के पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह ने कहा की ‘हमारे पास 8,000 नामजद अभियुक्तों की सूची है और अब तक हमने केवल 2,170 लोगों को गिरफ्तार किया है.

बाल विवाह के खिलाफ अभियान अगले तीन से चार दिनों तक जारी रहेगा और सभी डेटा प्राप्त करने के बाद, एक उचित जिलेवार विश्लेषण किया जा सकता है.साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अपने कम उम्र के बच्चों की शादी करने वाले परिवारों के सदस्यों के अलावा, पुलिस ने 51 ‘पुरोहितों’ और ‘काजियों’ को गिरफ्तार किया, जिन्होंने धार्मिक संस्थानों में इस तरह की शादी की रस्में निभाईं. उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां परिवार के सदस्यों, बाल कल्याण समिति, स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों से प्राप्त जानकारी के सत्यापन के बाद की गई हैं.


पुलिस ने जुटाई खुफिया जानकारी

इस बीच, डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने कहा, एक बार जब असम कैबिनेट ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया, तो पुलिस अधिकारियों ने खुफिया जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया. उसके आधार पर हमने यहां कई मामले दर्ज किए हैं. इनमें कई मामलों में हम पॉक्सो एक्ट लागू कर सकते हैं.

बाल विवाह पर कैबिनेट की बैठक में हुआ था फैसला

अभी हाल में हे असम राज्य राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जिन्होंने बाल विवाह किया है.

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