मुंबई : स्वयंभू देवी माता राधे मां की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है. ताजा मामले में बंबई हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह शहर में रहने वाली उस महिला का बयान दर्ज करे, जिसका आरोप है कि स्वयंभू माता सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उसे दहेज के लिए प्रताडित करने के लिए उकसाया था.
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न्यायमूर्ति साधना जाधव ने निकी गुप्ता की याचिका पर हाल ही में सुनवाई करते हुए बोरीवली पुलिस को ये निर्देश दिये. याचिका में अनुरोध किया गया था कि उसके बयान के आधार पर उसे आगे की जांच में पुलिस की मदद की अनुमति दी जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने बोरीवली पुलिस से कहा कि वह निकी का बयान दर्ज करे और जरूरत पडने पर कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई करे.
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शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस ने इस आधार पर आरोपियों की सूची से राधे मां का नाम हटा दिया कि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है और उन्हें (निकी को) इस बारे में बताया भी नहीं गया.