नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की 22 वर्षीय महिला को 24 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मंगलवार को दे दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मुंबई के केईएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय दिया जिसमें कहा गया है कि भ्रूण विकारों से ग्रस्त है और अगर गर्भपात नहीं कराया जाता तो मां के जीवन को खतरा हो सकता है.
SC allows a woman to abort her 24-week-old baby after she revealed that the baby had no kidney & would die after taking birth.
— ANI (@ANI) February 7, 2017