चेन्नई : पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हत्यारों को तमिलनाडु सरकार रिहा कर सकती है. तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि वह पता लगाकर बताएगी कि आगामी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी सजा की तय अवधि से पहले रिहा किए जाने वाले 180 कैदियों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों के नाम शामिल हैं या नहीं.
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राजीव गांधी के हत्यारे हो सकते हैं रिहा
चेन्नई : पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हत्यारों को तमिलनाडु सरकार रिहा कर सकती है. तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि वह पता लगाकर बताएगी कि आगामी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपनी सजा की तय अवधि से पहले रिहा किए जाने वाले 180 कैदियों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री […]
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने अदालत को उस वक्त यह जानकारी दी गयी जब दोनों दोषियों – रॉबर्ट पायस और जयकुमार – की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के लिए आयी. उच्चतम न्यायालय ने दोनों दोषियों को सुनाई गयी मौत की सजा 11 मई 1999 को कम कर दी थी. शीर्ष न्यायालय ने मुरुगन, संतन, पेरारीवलन और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था, जबकि रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन की मौत की सजा को कम करके उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. न्यायालय ने 19 अन्य को रिहा कर दिया था.
अभियोजक ने न्यायमूर्ति एम जयचंद्रन और न्यायमूर्ति टी मदिवाननी की खंडपीठ को बताया कि करीब 180 लोगों को सजा की तय अवधि से पहले रिहा किए जाने का प्रस्ताव है और यह पता लगाना होगा कि सूची में पायस और जयकुमार का नाम है या नहीं. पीठ ने एपीपी को इसकी पडताल करके अदालत को 30 जनवरी तक बताने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तय कर दी. तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गयी थी.
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