नयी दिल्ली:इतालवी मरीन मामले में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि इतालवी मरीन पर समुद्री डकैती निरोधी कानून, एसयूए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाए.
न्यायालय मरीन मामले की जांच के एनआईए के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से जुड़ी इतालवी सरकार की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है.इसमें नेशनल इंवेस्टीगेटिंग एजेंसी (एनआईए) के इतालवी नौसैनिकों की जांच के अधिकार को चुनौती दी गई है.
18 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इटली सरकार और नौसैनिकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ रही है.