नयी दिल्ली: अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ स्टंटमैन की ओर से दायर मानहानि के मामले में पेश नहीं होने पर दिल्ली की एक अदालत ने उन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सावित्री ने हालांकि अभिनेता और उनके वकील विनीत ढांडा को पेशी से छूट देने संबंधी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें क्रमश: 20 हजार और दो हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि सुनवायी की पिछली तारीख को दोनों आरोपियों ने छूट संबंधी अर्जी दायर की थी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आरोपियों को छूट देने का कोई आधार नहीं हैं, लेकिन यह न्याय के हित में है कि आरोपियों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए, मैं उन्हें छूट देती हूं, लेकिन इसके एवज में अगली सुनवायी के दिन आरोपी सुनल शेट्टी को 20 हजार रुपए और आरोपी विनीत ढांडा को दो हजार रुपए जमा करने होंगे.’’ दिल्ली के एक स्टंटमैन पूरन चौहान ने अक्तूबर 2013 में अभिनेता सुनील शेट्टी, उनके प्रोडक्शन हाउस पॉप कॉर्न इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और वकील विनित ढांडा पर करीब एक करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा