मुम्बई: बम्बई उच्च न्यायालय ने 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति पी वी हरदास की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आरोपी की ओर से दलील गत 12 फरवरी को समाप्त होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.साध्वी ने अस्वस्थता के आधार पर जमानत का अनुरोध करते हुये कहा है कि वह पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं. साध्वी के वकील यू आर ललित ने दावा किया कि उनके मुवक्किल की इस अपराध में संलिप्तता के बारे मे कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है.
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अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा
मुम्बई: बम्बई उच्च न्यायालय ने 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति पी वी हरदास की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आरोपी की ओर से दलील गत 12 फरवरी को समाप्त होने के बाद अपना […]
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