22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अक्षय को नहीं मिली जमानत

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के एक आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका आज त्वरित अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी बिहार में अपनी बीमार मां को देखने के लिए अंतरिम जमानत चाहता था. आरोपी के फरार हो जाने और देश भर में तलाश के बाद बिहार में […]

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले के एक आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका आज त्वरित अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी बिहार में अपनी बीमार मां को देखने के लिए अंतरिम जमानत चाहता था.

आरोपी के फरार हो जाने और देश भर में तलाश के बाद बिहार में अपने गांव से गिरफ्तार किए जाने की बात पर गौर करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने अक्षय ठाकुर की 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने कहा कि उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पैतृक गांव गए दल ने गवाही दी थी कि किस तरीके से उन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की और आरोपी की जड़ें दिल्ली में नहीं है जैसा कि बचाव पक्ष के वकील ने स्वीकार किया है कि वह बस में रहता था और ये आरोपी को अंतरिम जमानत देने के लिए मामला नहीं बनाते.

अक्षय उन चार वयस्क आरोपियों में से एक है, जिन पर चलती बस में 23 वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा से सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. जमानत की मांग करते हुए अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि चूंकि मामले में सभी सार्वजनिक गवाहों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और सिर्फ जांच अधिकारी अदालत में गवाही देने के लिए बचे हैं इसलिए आरोपी के पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने की कोई गुंजाइश नहीं है.

उन्होंने यह भी दावा किया, जब 2 जी और सीडब्ल्यूजी जैसे बड़े घोटालों में सुरेश कलमाडी और कनिमोई और अन्य हाई प्रोफाइल लोग और कभी आतंकवादी बताए गए (लियाकत अली शाह) लोगों को जमानत मिल सकती है तो उनका मुवक्किल न तो अमीर है और न ही ताकतवर है उसे जमानत पर क्यों नहीं रिहा किया जा सकता.

विशेष लोक अभियोजक दायन कृष्णन ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि अक्षय जमानत का हकदार नहीं है क्योंकि दिल्ली में उसकी जड़ें नहीं हैं और वह यहां सिर्फ आजीविका के लिए यहां आया था. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को इस तथ्य के मद्देनजर जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि वह अपराध करने के बाद फरार हो गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का रहने वाला है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें