नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी. एक स्थानीय अस्पताल में पेसमेकर लगवाने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गयी है.
अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए उनकी सजा छह हफ्ते की अवधि के लिए निलंबित रहेगी. इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के प्रमुख 78 वर्षीय चौटाला और 54 अन्य लोग 2000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं.
न्यायालय ने चौटाला से कहा कि वह निचली अदालत में पांच-पांच लाख रुपये के दो मुचलकों के साथ पांच लाख रुपए का एक निजी बांड भरें उसके बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा किया जायेगा.
चौटाला को न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि वह निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करें और अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) छोड़कर न जायें. न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री से कहा कि जमानत पर रिहाई के 24 घंटों के भीतर वह मेदांता मेडिसिटी में सर्जरी के लिए भर्ती हो जायें.