नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज ‘एयरोमैट्रिक्स इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें कंपनी ने अपने बैंक खाते चालू करने की मांग की थी. ‘एयरोमैट्रिक्स इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ और इस कंपनी के सीईओ 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी हैं. अदालत ने यह कहते हुए कंपनी की अर्जी खारिज कर दी कि जांच अभी ‘‘निर्णायक चरण’’ में है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश रविंदर कौर ने चंडीगढ़ स्थित ‘एयरोमैट्रिक्स इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ की अर्जी तब खारिज कर दी जब सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी कंपनी को ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड से ‘‘गलत तरीके से अजिर्त’’ धन इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया गया.
इस घोटाले में भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष एस पी त्यागी भी आरोपी हैं. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत द्वारा पहले ही इटली, ट्यूनीशिया और मॉरीशस की अदालतों को अनुरोध पत्र जारी किए जा चुके हैं. जांच निर्णायक चरण में है और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और अब तक सीबीआई द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों के मद्देनजर मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जब्त आवेदक के दोनों खातों के शेष 50 फीसदी को चालू किया जाए.’’