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उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसमें चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक कार्यालयों में प्रकाशित करें. याचिका दायर करने वाले संगठन ‘एंटी […]

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसमें चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक कार्यालयों में प्रकाशित करें.

याचिका दायर करने वाले संगठन ‘एंटी करप्शन मूवमेंट’ का कहना है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हलफनामों के जरिए अपने आपराधिक इतिहास, दोषसिद्धी, संपत्ति आदि के बारे में जो जानकारी देते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत, तहसीलदार कार्यालय, बीडीओ कार्यालय, आरडीओ कार्यालय, कलक्टरेट और मतदान केंद्रों जैसी सार्वजनिक जगहों पर प्रकाशित करवाया जाए जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवार के बारे में जान सकें जिन्हें वे चुनने जा रहे हैं.

जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को अपने उन प्रतिनिधियों के बारे में जानने का हक है जिन्हें वे चुनने जा रहे हैं.

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