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दुराचार के मामले में उम्रकैद

बदायूं : उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने दो साल पूर्व आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में एक युवक को उम्रकैद तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिल्सी थाना क्षेत्र के दयियारी गांव में 24 मार्च 2010 को बाजार गयी आठ […]

बदायूं : उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने दो साल पूर्व आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में एक युवक को उम्रकैद तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिल्सी थाना क्षेत्र के दयियारी गांव में 24 मार्च 2010 को बाजार गयी आठ वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही अशोक नाम के युवक ने दुराचार किया था.

पीडि़त बच्ची के पिता ने पुलिस में 25 मार्च 2010 को अभियोग दर्ज कराया था. अपर जिला न्यायाधीश एस एन त्रिपाठी ने कल अशोक को इस घृणित अपराध के लिए उम्रकैद तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माने की राशि पीडि़ता को देने के निर्देश भी दिये.

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