लुधियाना : जिले के नौ गांवों के किसानों ने आज पंजाब सरकार के उन नोटिसों के खिलाफ प्रदर्शन किया जिनमें 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन के अधिग्रहण के लिए कहा गया है.किसानों ने दावा किया कि नये भूमि अधिग्रहण कानून के बनने और 2011 के प्रभाव से इसके लागू होने के बाद पुराना कानून पहले ही निष्प्रभावी हो चुका है.
इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा यहां से लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने ग्रेटर लुधियाना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (जीएलएडीए) के अतिरिक्त प्रशासक से बात की और उनसे कहा कि राज्य सरकार पहले ही निष्प्रभावी हो चुके कानून के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकती.
तिवारी ने जीएलएडीए के अधिकारी से कहा कि वह 1894 के कानून के तहत किसी भी हाल में जबरन किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे.उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना है तो किसानों की सहमति से और नये कानून के तहत यह होना चाहिए.