नयी दिल्ली : सीबीआई की स्थापना को असंवैधानिक घोषित किए जाने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद सरकार ने आज कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील करेगी. कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपील दायर करना चाहता है. इसलिए आदेश के खिलाफ(उच्चतम न्यायालय में)अपील दायर की जाएगी.’’कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीबीआई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है. सिब्बल ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की है और अपील दायर करने का फैसला किया गया है.
इसके पूर्व दिन में, कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने संभवत: फैसले के नतीजे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीपी मल्होत्रा ने प्रेट्र से कहा था, ‘‘फैसला स्पष्टत: गलत है. इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए. हम निश्चित तौर पर इसे चुनौती देने जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में संभवत: सोमवार तक अपील दायर कर दी जाएगी.’’ मल्होत्रा मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए थे. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कल उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसके जरिए सीबीआई की स्थापना हुई थी. अदालत ने सीबीआई की कार्रवाइयों को ‘‘असंवैधानिक’’ ठहराया था.
फैसला न्यायमूर्ति आईए अंसारी और न्यायमूर्ति इंदिरा शाह की खंडपीठ ने नवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति की रिट याचिका पर दिया था. नवेंद्र ने सीबीआई की स्थापना वाले प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश वाली पीठ द्वारा 2007 में दिए गए आदेश को चुनौती दी थी.मल्होत्रा ने तर्क दिया कि सीबीआई के गठन पर सरकारी प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय ने अपने कई फैसलों में बार-बार वैध ठहराया है. पूर्व में कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निश्चित तौर पर अपील की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि वह फैसले पर कोई टिप्पणी करने से पहले इसका अध्ययन करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने फैसला नहीं देखा है. हमें फैसले का अध्ययन करना होगा.’’ सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि वे अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे हैं. एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘यह प्राप्त हो जाने पर इसका अध्ययन किया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे.’’