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चुनाव आयोग ने अखबारों में छपे सात समाचारों को ‘पेड न्यूज’ माना

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चुनाव आयोग ने मीडिया में छपे सात समाचारों को पेड न्यूज मानते हुए इनके व्यय को राजनैतिक दलों के खाते में जोड़ने के लिए कहा है. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभी तक चार स्थानीय हिंदी अखबारों में प्रकाशित सात समाचारों को […]

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चुनाव आयोग ने मीडिया में छपे सात समाचारों को पेड न्यूज मानते हुए इनके व्यय को राजनैतिक दलों के खाते में जोड़ने के लिए कहा है. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभी तक चार स्थानीय हिंदी अखबारों में प्रकाशित सात समाचारों को पेड न्यूज मानते हुए इनके व्यय को राजनैतिक दलों के खाते में जोड़ने के लिए कहा है.

उन्होंने बताया कि पेड न्यूज को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण समिति(एमसीएमसी)के अध्यक्ष एवं रायगढ़ के कलेक्टर मुकेश बंसल ने कहा है कि चूंकि ये सभी सात समाचार प्रत्याशियों के पक्ष में नामांकन दाखिल करने के पूर्व के हैं इसलिए ये प्रत्याशियों के खाते में नहीं जोड़े जाएंगे बल्कि पार्टी के खाते में जोडे जायेंगे. अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी शक्राजीत नायक और भाजपा के प्रत्याशी रोशन लाल अग्रवाल के पक्ष में रायगढ़ से प्रकाशित चार हिंदी दैनिकों में प्रकाशित समाचार को समिति ने पेड न्यूज माना है.

उन्होंने बताया कि इस संबंध में समिति ने चारो हिंदी दैनिक के संपादकों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा. निर्धारित समयावधि में इनमें से दो दैनिक के संपादकों ने जवाब दे दिया है जबकि अन्य संपादकों ने समयावधि में जवाब नहीं दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सात समाचारों में से चार एक प्रत्याशी के समर्थन में विज्ञापन की तर्ज पर विज्ञप्ति थी जिसे चारों अखबारों ने एक जैसे शीर्षक, फोटो एवं हू-ब-हू समाचार छापा था और तीन समाचार अलग अलग थे जिसे समिति ने पेड न्यूज माना.

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