नयी दिल्ली : समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह, भाजपा के दो सांसदों और अन्य लोगों से संबंधित 2008 के नोट के बदले वोट घोटाले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय करने पर आज आदेश सुरक्षित रखा.
विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल इस मामले में 16 नवंबर को आदेश सुना सकते हैं. न्यायाधीश ने कुछ बिन्दुओं पर दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में आरोप निर्धारित करने के बारे में आदेश बाद में सुनाया जायेगा. न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर अभियोजन पक्ष और आरोपियों के वकील से स्पष्टीकरण मांगा था.
इससे पहले आरोप तय करने पर बहस के दौरान सिंह ने उन्हें इस मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि उन्होंने भाजपा सांसदों को 2008 में विश्वास मत पर मतदान के दौरान वोट देने के बदले नोट देने की पेशकश की थी.