नयीदिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कोलकाता स्थित एएमआरआई अस्पताल को तथा तीन डॉक्टरों को वर्ष 1998 के चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें.
चिकित्सकीय लापरवाही के चलते डॉ कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा की एएमआरआई अस्पताल में मौत हो गई थी. डॉ साहा ओहायो में एड्स के अनुसंधानकर्ता हैं. न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अस्पताल से तथा तीनों डॉक्टरों से कहा कि वे आठ सप्ताह के अंदर डॉ साहा को मुआवजा राशि दें.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने वर्ष 2011 में डॉ साहा को 1.73 करोड़ रुपये दिए जाने का आदेश दिया था. उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा राशि बढ़ाते हुए अस्पताल से कहा कि वह डॉ साहा को छह फीसदी की दर से ब्याज भी दे.