चेन्नई: सीबीआई की एक अदालत ने यहां इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन तथा चार अन्य को बैंक की विभिन्न शाखाओं से करीब 6.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई.
सीबीआई के प्रधान सत्र न्यायाधीश एस मलाठी ने गोपालकृष्णन, एन रामकृष्णन, बैंक मूल्यांकक, अरुल बिल्डर्स के वी रविकुमार, इनकॉम बिल्डर्स के के. साई जगन्नाथ और व्यवसायी वरदराजुलू पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया.