नयी दिल्ली : निजी खाद्य तेल कंपनी एलीफेंटा आयल एंड वनस्पति इंडस्टरीज लिमिटेड के निदेशक विनोद कुमार जैन को एक बैंक द्वारा वसूली के संबंध में दायर याचिका के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय को गलत, गुमराह करने वाली और शरारतपूर्ण जानकारी मुहैया कराने के संबंध में एक महीने की कैद की सजा सुनाई है.
अदालत ने कंपनी के ऋणदाताओं में शामिल पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) को जैन के खिलाफ अपनी ओर से अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी. न्यायमूर्ति एस रवींद्र भाट और न्यायमूर्ति सुदर्शन कुमार मिश्र की पीठ ने कहा जैन आपराधिक अवमानना के दोषी हैं और उन्हें एक महीने की साधारण कैद की सजा दी जाती है. उनकी जमानत और मुचलके को रद्द किया जाता है. वह तुरंत आत्मसमर्पण करें.