नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने 13 अक्तूबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अभियोजन पक्ष ने कांडा की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जमानत पर छूटने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
हरियाणा विधानसभा सत्र में शिरकत के लिए मिली एक महीने की जमानत की अवधि पूरी होने के बाद कांडा ने चार अक्तूबर को अदालत के समक्ष समर्पण किया था और अदालत ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और उनकी एक कर्मचारी अरणा चड्ढा पर कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस की कर्मचारी रही गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है. धार्मिक एवं पारिवारिक समारोह में शिरकत के लिए चड्ढा 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं.