नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक पूर्व विमान परिचारिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की अंतरिम जमानत बढ़ाने के उनके अनुरोध पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने कहा कि कांडा की अर्जी पर कल आदेश सुनाय जायेगा. कांडा को चार अक्तूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई है. सिरसा के विधायक कांडा ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करवाना है.
उन्हें पांच सिंतबर को अदालत ने हरियाणा विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत दी थी और साथ ही शर्त लगाई थी कि वह सदन में नजर आयेंगे. कांडा ने कहा था कि सदन का अंतिम सत्र होने के कारण उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उसमें हिस्सा लेने की जरुरत है.