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कश्मीर में सेना धन का दुरूपयोग नहीं: वीके सिंह

चेन्नई: सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ मंत्रियों को धन दिये जाने का दावा करके राजनीतिक भूचाल लाने वाले सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आज कहा कि धन का उपयोग राज्य में सौहार्द और स्थिरता लाने के लिए किया गया और इसका दुरुपयोग नहीं हुआ.उन्होंने कहा, ‘‘मैं साफतौर पर स्पष्टीकरण देना चाहता […]

चेन्नई: सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ मंत्रियों को धन दिये जाने का दावा करके राजनीतिक भूचाल लाने वाले सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आज कहा कि धन का उपयोग राज्य में सौहार्द और स्थिरता लाने के लिए किया गया और इसका दुरुपयोग नहीं हुआ.उन्होंने कहा, ‘‘मैं साफतौर पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं. कश्मीर में सेना के धन का दुरुपयोग नहीं हुआ. इसका उपयोग कश्मीर में सौहार्द लाने, राज्य में स्थिरता सुनिश्चित करने, युवकों तथा राज्य के लाभ की क्रियालापों में युवाओं को शामिल करने और विकास एवं आधारभूत ढांचों के लिए किया गया.’’

सिंह भ्रष्टाचार पर एक परिचर्चा के दौरान यहां लोयोला कालेज में एक छात्र के सवाल पर जवाब दे रहे थे. जब संवाददाताओं ने बाद में उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस धन के बारे में सार्वजनिक रुप से बताकर खुफिया जानकारी का खुलासा किया है, जनरल सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसका खुलासा वर्ष 2011 में भारत में अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड द्वारा पहले ही किया जा चुका है और इस बारे में एक अंग्रेजी अखबार ने खबर दी थी.

एक स्थानीय अदालत ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल वी के सिंह को सेवानिवृत्त ले. जनरल तेजिन्दर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए वरना उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. तेजिन्दर सिंह ने जनरल सिंह और चार अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने जनरल वीके सिंह की जमानत रद्द करने के लिये तेजिन्दर सिंह की याचिका खारिज कर दी. लेकिन ऐसा करते समय भी अदालत ने कहा कि वी के सिंह को ‘‘ अपने तरीकों में सुधार लाना चाहिए’’ और उन्हें शिकायतकर्ता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी दोहराने से परहेज करना चाहिए तथा उन्हें अदालत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इस चरण में आरोपी नंबर एक (वी के सिंह) की जमानत को रद्द करना उचित नहीं समझता और उन्हें अपने तरीकों में सुधार तथा शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी दोहराने और अदालतों के संबंध में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करने के लिए उचित अवसर देता हूं.’’ मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में अगर वी के सिंह शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी दोहराते हैं या अदालतों के संबंध में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अदालत इस मामले में सख्त रुख अपनाने के लिए बाध्य होगी और जमानत रद्द कर दी जायेगी.

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