नयी दिल्ली: दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले में चार दोषियों की मौत की सजा सुनाने वाली त्वरित अदालत ने सजा की पुष्टि के लिए फाइल दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दी है.अदालत के सूत्रों ने बताया कि अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को […]
नयी दिल्ली: दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले में चार दोषियों की मौत की सजा सुनाने वाली त्वरित अदालत ने सजा की पुष्टि के लिए फाइल दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दी है.अदालत के सूत्रों ने बताया कि अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को दोषी करार दिए जाने तथा मौत की सजा सुनाए जाने के रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजे गए हैं.
सजा सुनाए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर मौत की सजा के मामले को निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के सुपुर्द करना अनिवार्य होता है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने चारों को हत्या एवं सामूहिक बलात्कार सहित 13 मामलों में दोषी ठहराया था.पिछले साल 16 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 साल की छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार और हैवानियत का व्यवहार किया गया था. करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद इस लड़की ने 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी.
मामले में एक नाबालिग सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मुख्य अभियुक्त राम सिंह (34) ने तिहाड़ जेल में मृत पाया गया था. नाबालिग दोषी को किशोर न्याय बोर्ड ने सजा सुनाई थी.