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जगन की जमानत याचिका पर 23 सितंबर तक फैसला

हैदराबाद: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अपनी कंपनियों में कथित रुप से परस्पर अनुवर्ती निवेशों के एक मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर अपना फैसला 23 सितंबर तक के लिए आज सुरक्षित रख लिया.सीबीआई ने जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए […]

हैदराबाद: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अपनी कंपनियों में कथित रुप से परस्पर अनुवर्ती निवेशों के एक मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर अपना फैसला 23 सितंबर तक के लिए आज सुरक्षित रख लिया.सीबीआई ने जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह इस मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकते हैं.

जगन ने 11 सितंबर को अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच पूरी करने के लिए चार महीने की समयसीमा निर्धारित की थी जो नौ सितंबर को पूरी हो गई थी.जगन ने अपनी याचिका में कहा था कि आंध्रप्रदेश के प्रस्तावित विभाजन को लेकर तटीय आंध्र और रायलसीमा इलाकों में जारी विरोध के मद्देनजर उनका लोगों के बीच रहना और एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर आंदोलन का नेतृत्व करना आवश्यक है. सीबीआई के वकील ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश जांच पूरी होने के संबंध में था और याचिकाकर्ता स्वत: ही जमानत पर रिहाई का हकदार नहीं हो जाता.

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