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पीड़िता की गवाही पर बलात्कारी को सात वर्ष सश्रम कारावास

मुंबई: सत्र अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार दिया और अन्य गवाहों सहित पीड़िता के बयान के आधार पर उसे सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.विशेष न्यायाधीश एस. डी. तालुंकर ने दोषी शशिकांत ओझा पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी […]

मुंबई: सत्र अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार दिया और अन्य गवाहों सहित पीड़िता के बयान के आधार पर उसे सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.विशेष न्यायाधीश एस. डी.

तालुंकर ने दोषी शशिकांत ओझा पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिसमें से पांच हजार रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाएंगे.अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक ही इलाके में रहने वाले ओझा ने निजी ट्यूशन के लिए जाते वक्त बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया.ओझा ने मुंह खोलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. इस वजह से वह लंबे समय तक चुप रही.पीड़िता के अनुसार, ओझा ने सात जनवरी 2013 तक उसके साथ बारबार बलात्कार किया.

वह बच्ची को रोक लेता और जबरन अपने घर ले जाता.ओझा ने एक बार बलात्कार के बाद उसे चॉकलेट और पांच रुपए भी दिए थे.यौन उत्पीड़न का दर्द बर्दाश्त से बाहर होने के बाद बच्ची ने आठ जनवरी को इस संबंध में अपनी मां को बताया. इस बारे में पता चलने के बाद बच्ची के मातापिता ने ओझा को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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