मुंबई: सत्र अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार दिया और अन्य गवाहों सहित पीड़िता के बयान के आधार पर उसे सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
तालुंकर ने दोषी शशिकांत ओझा पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिसमें से पांच हजार रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाएंगे.
वह बच्ची को रोक लेता और जबरन अपने घर ले जाता.ओझा ने एक बार बलात्कार के बाद उसे चॉकलेट और पांच रुपए भी दिए थे.यौन उत्पीड़न का दर्द बर्दाश्त से बाहर होने के बाद बच्ची ने आठ जनवरी को इस संबंध में अपनी मां को बताया. इस बारे में पता चलने के बाद बच्ची के माता–पिता ने ओझा को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.