नई दिल्ली : राजनीतिक दलों के नेताओं, सांसदों, विधायकों और न्यायाधीशों को संबद्ध अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश की किसी सरकार का आतिथ्य स्वीकारने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि संसद, विधानसभा के सदस्य या राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, न्यायाधीश या सरकारी कर्मचारी भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाने की स्थिति में वहां की सरकार का आतिथ्य तभी स्वीकार करें, जब उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी पूर्व अनुमति ले ली हो.
पत्र में कहा गया है कि अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों, निगमों या सरकार के स्वामित्व या उसके नियंत्रण वाली किसी इकाई के कर्मचारियों के आवेदन केवल आनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे.
इसमें कहा गया कि सांसद, विधायक, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और न्यायाधीश या तो आनलाइन या खुद उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को आयोजक देश या संगठन के आमंत्रण की स्कैन प्रति तथा संबद्ध मंत्रालय या सरकारी विभाग की प्रशासनिक मंजूरी की प्रति भी सौंपनी होगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवेदकों के लिए वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट एफसीआरएपीएनएलआईएनई डाट एनआईसी डाट इन’ पर विस्तृत निर्देश दिये हैं. अब तक विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुमति चाहने वाले आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सिफारिशी पत्र सौंपना होता था.